नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल गिरफ्तारी करके ठगी के मामले में सख्त कदम उठाते हुए आरोपी को जेल से रिहा करने पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत की 72 साल की महिला वकील से डिजिटल गिरफ्तारी‌ करके 3.29 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में यह आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में 'असाधारण आदेश' जरूरी है। पीठ ने कहा कि हमें इन मामलों से सख्ती से निपटना होगा ताकि समाज में सही संदेश जाए। साथ ही कहा कि एक असामान्य घटना के लिए असामान्य हस्तक्षेप की जरूरत होती है। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा दाखिल हस्तक्षेप आवेदन को रिकॉर्ड में लिया, जिसने महिला वकील के मामले को आगे बढ़ाया और अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एससीएओआरए के अध्यक्ष व ...