बरेली, अगस्त 13 -- आईवीआरआई के वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए मुकदमे में बीएनएस की धारा 111 को बढ़ाया गया। संगठित अपराध की इस धारा से आरोपियों की संपत्ति जब्त कर पीड़ित की भरपाई की जाएगी। साथ ही आरोपियों को जमानत मिलनी भी मुश्किल होगी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉ. सुकदेब नंदी को 17-20 जून तक डिजिटल अरेस्ट रखकर साइबर ठगों ने 1.29 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर करा ली थी। ठगों ने बेंगलुरू पुलिस और सीबीआई अफसर बनकर वैज्ञानिक को फंसाया था। इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में थाना पीजीआई के वृंदावन योजना निवासी नारायणी इंफ्राटेक के डायरेक्टर एवं पूर्व सैनिक प्रदीप कुमार सिंह, लखनऊ में थाना व...