नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर में डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की इच्छा जाहिर की। शीर्ष अदालत ने इसके लिए देश भर के राज्यों को नोटिस जारी किया और प्राथमिकी का विवरण पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कृपया पता लगाएं और हमें बताएं कि क्या सीबीआई के पास सभी मामलों को संभालने के लिए संसाधन हैं? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसकी जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में है लेकिन राज्यों को सुने बिना हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामले म्यांमार...