रांची, अक्टूबर 16 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) में लाइब्रेरी एंड इंफोर्मेशन साइंस (एलआईएस) विषय को बाहर रखने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या लाइब्रेरी एंड इंफोर्मेशन साइंस में स्नातक या पीजी डिग्री रखने वाला उम्मीदवार बिना नेट या जेट पास किए सहायक पुस्तकाध्यक्ष बन सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में ऐसे पद स्वीकृत और रिक्त हैं या नहीं। सहायक पुस्तकाध्यक्षों, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कितने पद स्वीकृत और रिक्त हैं। महाधिवक्ता को इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश अदालत ने दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने अदालत को ...