रुडकी, जून 30 -- लिब्बरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति के डायरेक्टर पद के लिए चार जुलाई को होने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट ने नामित डेलीगेट्स को मतदान करने से रोकने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में केवल निर्वाचित डेलीगेट्स ही मतदान में भाग ले सकेंगे। इस फैसले ने स्थानीय स्तर पर चल रही चुनावी तैयारियों को नया मोड़ दे दिया है।

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