रांची, दिसम्बर 19 -- रांची। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने डायन बिसाही के आरोप में जानलेवा हमला कर घायल करने के मामले में आरोपी सोमरा उरांव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना 27 सितंबर 2023 की है, जो लापुंग थाना क्षेत्र के डिम्बा पिपरा टोली की थी। प्राथमिकी के अनुसार, गांव के सोमरा उरांव के नवजात बेटा को सर्दी-खांसी और बुखार था, जिसको लेकर गांव की महिला शांति उराईन पर जादू-टोना करने का आरोप सोमरा उरांव लगता था और हमेशा बिसाही बोलता था। 27 सितंबर 2023 की रात 7 बजे सोमरा महिला के घर पहुंचा और उसे घर से बाहर निकलकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। जब महिला के पति और ससुर बीच-बचाव करने पहुंचे तो उनके सिर पर टांगी और लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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