गुमला, फरवरी 18 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने डायन-बिसाही के आरोप में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में लूटो गांव निवासी आरोपी बिपता उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना गुमला थाना क्षेत्र में सितंबर 2021 में घटी थी। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2021 को आरोपी ने डायन-बिसाही के शक में छोटा खटंगा निवासी बसमनी देवी, उसकी सास सोमारी देवी और ससुर बंधन उरांव की लोहे के रड से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आरोपी मृतकों के घर लोहे का रड लेकर पहुंचा और अपनी बीमारी के लिए तीनों को जिम्मेदार ठहराते हुए डायन-बिसाही करने का आरोप लगाया। इसी बात पर उसने तीनों पर हमला कर उनकी जान ले ली।घटन...
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