मुजफ्फरपुर, मई 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने से सारण जिले के खरिका गांव की नीला देवी की आंख की रोशनी चली गई थी। उसने इसका परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया था। आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए जूरन छपरा रोड नंबर-दो स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधन को पांच लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। इस आदेश के 45 दिन में सात प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि देनी होगी। ब्याज की गणना परिवाद दाखिल किए जाने की तिथि 31 मार्च 2022 से होगी। 45 दिनों से अधिक होने पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देनी होगी। आयोग ने वाद खर्च के रूप में अतिरिक्त दस हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि 14 नवंबर, 2017 को नीला ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में दाहिनी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। इ...