भभुआ, मई 16 -- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सजायफ्ता पर लगाया अर्थदंड (पेज तीन) भभुआ ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को मनरेगा का पैसा व चैनपुर डाकधर की राशि गबन करने के मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा निवासी सीताराम प्रसाद है। मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी अविनाश पाठक द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से 8 सितंबर 2015 तक सीताराम प्रसाद चैनपुर पोस्ट ऑफिस में सब पोस्टमास्टर के पद पर पदस्थापित था। उसके कार्यकाल में मनरेगा के व...