धनबाद, सितम्बर 24 -- धनबाद। केके पॉलीटेक्निक उप डाकघर घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को आरोपित जेल में बंद रंजीत कुमार, सागर कुमार पंडित, राजीव कुमार दत्ता, प्रमोद कुमार गोप, बबलू कुमार महतो, प्रेम कुमार व आकाश दत्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में सीबीआई ने 17 जुलाई को उप डाकपाल सुमित कुमार सौरभ के साथ पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। धनबाद सीबीआई ने 16 अप्रैल 2024 को गोविंदपुर केके पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान पता चला था कि सुमित कुमार सौरभ ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 38.24 लाख रुपए का घोटाला किया था। विभिन्न माध्यम से कई खाता में राशि ट्रांसफर की गई थी। इस दौरान ...