चित्रकूट, अक्टूबर 10 -- चित्रकूट, संवाददाता। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय रहा चित्रकूट का कुख्यात डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया के गैंग पर दर्ज गैंगस्टर के मामले में 20 साल बाद फैसला आया है। इसमें ठोकिया के भाई-चाचा समेत चार को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सभी पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे में ठोकिया समेत 10 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें ठोकिया व चार अन्य की मौत हो चुकी है। एक सदस्य का पता नहीं चल रहा, उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कर्वी कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हरिनाथ शर्मा ने वर्ष 2005 में डकैत ठोकिया, उसके भाई कलेश, चाचा नत्थू निवासी लोखरिया मजरा घुरेटनपुर के अलावा राजकरन, सुदेश पटेल उर्फ बलखडिया, राममिलन उपाध्य...