मधुबनी, दिसम्बर 19 -- झंझारपुर, निज प्रतिनिधि। डकैती के एक मामले में झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने सत्रवाद संख्या 314/2024 में सुनवाई पूरी होने के बाद पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि विचाराधीन अवधि के दौरान अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताए गए समय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। सभी अभियुक्त दो वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में थे। सजा पाने वालों में सुरेन्द्र यादव, निवासी धर्मपुर (थाना लौकहा, मधुबनी), मो. जाहिद अली उर्फ जाहिद राइन, निवासी बिरेंद्र बाजार (जिला...