बाराबंकी, सितम्बर 27 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने डकैती की घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास व 7-7 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना बदोसराय पर बारह साल पहले अभिषेक शुक्ला निवासी एहतमातपुर थाना बदोसराय ने अपने निर्माणाधीन स्कूल से दो लोगों पर डीसीएम से 70 क्वींटल सरिया जबरन ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने कलीम अहमद निवासी सिकरा खुर्द थाना जोगापट्टी जिला बेतिया, मजनू निवासी रानीबाग थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास व 7-7 हजार रु. के अर्थदण...