फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 5 -- फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने डकैती के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों को पांच पांच साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की समस्त धनराशि से 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा को देने के आदेश दिये हैं। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। कायमगंज कोतवाली के जयसिंहपुर गांव निवासी रवींद्र सिंह के परिवाद के मुताबिक उसके पिता ने एक खेत बमरुलिया थाना नवाबगंज में नीलामी के माध्यम से खरीदा था। नीलामी के समय 1996 से आज तक उस पर काबिज रहा। इस जमीन पर आधे भाग में अरहर और आधे में सरसों की फसल बोई थी। अरहर की फसल तैयार खड़ी थी। 15 जनवरी 2001 को शाम रवीन्द्र अपने पिता के साथ खेत पर फसल देखने गया था कि इस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.