छपरा, नवम्बर 13 -- सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगा गड़खा थाना में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने गड़खा थाना में दर्ज प्राथमिकी मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी कर ली। गड़खा थाना के साधपुर निवासी जितेंद्र राय एवं सुकन राय को डकैती करने के आरोप में भादवि की धारा 395 मे सात- सात साल की कारावास की सजा सुनाई गई। पांच- पांच हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। अनुसंधानकर्ता द्वारा 26 मई 2011 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया । थाना कांड की सूचिका गड़खा थाना की साधपुर निवासी अनीता देवी, पति...