संतकबीरनगर, फरवरी 16 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर डकैती के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार दिया। कोर्ट ने आरोपी नान्हू बंजारा को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में कुल पन्द्रह सौ रुपए का अर्थदण्ड का भी निर्णय दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल ने बताया कि आरोपी नान्हू बंजारा पुत्र मोल्हू बंजारा ग्राम मदाइन थाना दुधारा का रहने वाला है। आरोपी ने एक जुलाई 2011 को कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। प्रकरण में घनश्याम तिवारी पुत्र परमेश्वर तिवारी निवासी हरपालपुर थान...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.