फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 21 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने डकैती, अपहरण और जानलेवा हमले के मामले में कलुआ गैंग के सदस्य देवेंद्र फौजी को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है । जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर के परनिया निवासी देवेंद्र फौजी आदि के खिलाफ कंपिल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 26 मार्च 2003 को सुबह 10 से 11:30 बजे के मध्य संींगनपुर की गंगा कटरी में देवेंद्र फौजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस कांबिंग के दौरान आरक्षी इंद्रपाल का अपहरण कर लिया था। उनका जान से मारने की नियत से अपहरण किया गया था। पुलिस कांबिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों पर जान से मारने की नितय से फायर भी किया था। उसी दौरान एसओ कंपिल राजेश सिंह, एसआई उदयवी...