नई दिल्ली, जून 18 -- - तीस हजारी अदालत ने 35 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ दी जमानत नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दुकान में चरस रखने की साजिश के आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ बकरा को 35 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत ने दीपक को जमानत देते हुए कहा कि वह किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। साथ ही मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराएंगे और हर समय चालू रखेंगे। देश छोड़ने से पहले अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह मामला थाना तिमारपुर में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें आरोपी दीपक पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभि...