रांची, मार्च 28 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम-2016 के प्रावधानों को लागू करेगी। इसके लिए नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति तीन माह के अंतराल पर इसकी बैठक करना सुनिश्चित कराएगी, ताकि राज्य के सभी नगरपालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जा सके। यह बात बीते गुरुवार को विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के गैर सरकारी संकल्प का जवाब देते विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कही है। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 नगर निकायों में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का निर्माण किया गया है। 23 नगर निकायों में प्रबंधन योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। 7 नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। एक नगर...