बांदा, अगस्त 1 -- बांदा। संवाददाता एंटी डकैती टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में ठोकिया गैंग के तीन डकैतों को 10-10 साल सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला विशेष न्यायाधीश डकैती छोटेलाल यादव की अदालत ने सुनाया। साथ ही 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। डकैत ज्ञान सिंह जनपद हमीरपुर की जेल में निरुद्ध है। वीडियो कॉलिंग से उसे फैसले की जानकारी दी गई। कालिंजर थाना के तत्कालीन एसआई आरएन त्रिपाठी ने 10 मई 2008 को केस दर्ज कराया कि आज लगभग डेढ़ बजे रात्रि में मुखबिर से सुखारीपुरवा में डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया पटेल की लोकेशन मिली। एंटी डकैती पुलिस की तीन-तीन टीमें सुखारीपुरवा के जंगल में दबिश के लिए बनाई गई। मौके पर पहुंचे तो बबूल के पेड़ की आड़ में ए...