बरेली, सितम्बर 18 -- बरेली। नगर निगम ने व्यापार जगत को कड़ा संदेश देते हुए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। चाहे गली-मोहल्लों में ठेला लगाने वाला हो या शहर के बीचोंबीच स्थित फाइव स्टार होटल हो। अब सभी को नगर निगम से वैध ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। निगम ने इस संबंध में 30 कारोबार श्रेणियों की विस्तृत सूची जारी की है और व्यापारियों को एक माह का अल्टीमेटम दिया है। देशी-विदेशी शराब की दुकानों, क्लीनिकों, निजी अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, लॉज से लेकर छोटे-बड़े सभी व्यवसायों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में लाइसेंस नहीं लिया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ धारा 550 के अंतर्गत सीधी कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत जुर्माना, सीलिंग या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। जिम्मेदारी अब पूरी तरह व्यापारियों पर नगर निगम...