गोपालगंज, फरवरी 21 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने सुनाई सजा पूर्व जिला पार्षद मुकुल राय सहित पांच को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी गोपालगंज,विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 शेफाली नारायण की कोर्ट ने ठेकेदार शंभू मिश्र की हत्या में हथुआ थाने के नयागांव तुलसिया के मन्नू तिवारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। इससे पूर्व गत 12 फरवरी को कोर्ट ने उसे दोषी कराए दिया था। पांच अन्य आरोपितों नयागांव तुलसिया के नागेंद्र यादव, सीवान जिले के हुसैनगंज थाने के सरेया बिक्री घाट के सोनू यादव, हथुआ थाने के चैनपुर गांव के उमेश शाही तथा भोरे थाने के कोरेया गांव के निवासी और पूर्व जिला पार्षद मुकुल राय को साक्ष्य ...