नई दिल्ली, जून 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें ठाणे में एक दरगाह को गिराने का आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट को निर्देश दिया है कि तोड़फोड़ के लिए पारित आदेश वापस लेने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करे। जस्टिस संदीप मेहता और पीबी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करने के कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए पारित आदेश पर रोक लगा रहे। इसी आदेश के तहत दरगाह को भी गिराया जा रहा है। पीठ ने इसके साथ ही, दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट 'परदेशी बाबा ट्रस्ट को उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करने और तोड़फोड़ के लिए जारी आदेश वापस लेने का आग्रह करने की मांग की। पीठ ने ट...
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