मुरादाबाद, जून 10 -- तेरह साल पहले गांव में किसान की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को एडीजे-तीन अंचल लवानिया ने फैसला सुनाया। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजीसी रंजीत सिंह राठौर ने बताया कि डिलारी के करनपुर के रहने वाले अजय शर्मा ने 27 जून, 2012 को ठाकुरद्वारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि गांव रतूपुरा के लोकेश व अन्य साथियों ने पिता कुंवर दत्त शर्मा की लाठी डंडे व कुल्हाही से हमलाकर हत्या कर दी। घटना के दिन पिता रतूपुरा के शिव मंदिर गए थे। आरोपी की उसके पिता से रंजिश थी, इसी के चलते हत्या की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। केस की सुनवाई एडीजे तीन अंचल लवानिया की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी ने अदालत में मुलजिम के खिला...
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