गोरखपुर, नवम्बर 18 -- गोरखपुर। ठगी व धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्विषी श्रीवास्तव ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के सरैया (लतौरवा टोला) निवासी किशन कुमार निगम, सुशील कुमार निगम, रश्मि बाला निगम व रायबरेली जिले के मनीष सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष रामगढ़ताल को दिया है। कोर्ट में महाराजगंज जिले के कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर निवासी वादी विनोद सिंह यादव की ओर से रमेश दूबे एडवोकेट का कहना था कि वादी एक शिक्षित बेरोजगार है। वह रोजगार की तलाश में था तभी उसकी मुलाकात विपक्षियों से हुई।उक्त लोगों ने वादी को बताया कि वह लोग रिच सिग्नल मल्टी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड व ऑल ट्रेडर्स मार्ट लिमिडेट के नाम से कंपनी चलाते हैं। इसका ऑफिस एलआईसी ऑफिस के पीछे तारामंडल में है। इसमे लोग निवेश करके अच्छा लाभ कमा रह...