नई दिल्ली, जुलाई 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की कर्मचारी बनकर ठगी करने की आरोपी महिला को अग्रिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललेर की अदालत ने कहा कि संबंधित दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए गिरफ्तारी से राहत दी जाती है। प्राथमिकी के मुताबिक, ओइंद्रिला दास गुप्ता नामक महिला पर आरोप है कि उसने एमसीए के इनवॉइस, स्टांप और एक अधिकारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हस्ताक्षरों की फर्जी नकल तैयार की। जांच अधिकारी (आईओ) की रिपोर्ट के अनुसार, ओइंद्रिला ने इन फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर शिकायतकर्ता को 42 आईफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान कम कीमतों में दिलाने का झांसा दिया और 10 लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद शिकायतकर्ता क...