नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3.90 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी अजय कुमार नैयर को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर ठगी करता था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. हरदीप कौर की अदालत ने कहा कि आरोपों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने नोट किया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए थे।

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