मधुबनी, मार्च 30 -- मधुबनी। शहर के बाबू साहब चौक पर मंगलवार को ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान के साथ मारपीट करने वाले अभिषेक कुमार झा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया। जेल में बंद अभिषेक की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीके महथा की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आवेदक की ओर से बचाव में कई दलील पेश किए गए। वहीं अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी विश्वजीत कुमार सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया। जख्मी होमगार्ड जवान जितेंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि वे सुबह करीब 10:00 बजे शहर के बाबू साहब चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात थे। इसी दौरान अभिषेक कुमार आईडी कार्ड मांगने लगा। जैसे ही साथ में आईडी कार्ड नहीं होन...