पटना, अप्रैल 8 -- पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के आलोक में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किए जाने से नाराज ट्राफिक एसपी और पटना डीटीओ को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने अधिवक्ता शशि भूषण कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि केस में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अधिकारियों को चिठ्ठी भेजी गई। लेकिन, जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। इस पर कोर्ट ने दोनों आला अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। आवेदक अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी गाड़ी का चालान काटने के कारण उसका प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। यही नहीं सड़क पर जाम हटाने के बजाए पुलिस चालान काटने पर ज्यादा ध्यान देती है। पुलिस न केवल उनके साथ अभद्रता की, बल्क...