आरा, अप्रैल 29 -- आरा, एसं। शहरी क्षेत्र में ट्रैक्टर से बालू बिक्री करने वाले ट्रैक्टर संचालकों ने ई चालान की अवधि जो फिलहाल तीन घंटे निर्धारित है, इस अवधि को बढ़ाने की मांग की है। डीएम से मांग की है कि तीन घंटे की अवधि में जो ट्रैक्टर सोन नदी से बालू लोड कर आरा शहर तक भी नहीं पहुंच पाता है, वहीं कई बार रात हो जाने पर बालू की बिक्री नहीं हो पाती है। ऐसे में सुबह बाजार में बालू की बिक्री करने पर चालान की अवधि खत्म होने पर पुलिस पकड़ लेती है और जुर्माना कर देती है। शहर में नो इंट्री की अवधि भी निर्धारित है, ऐसे में तीन घंटे की अवधि वाले चालान पर बालू बिक्री करना संभव नहीं हो पाता है। चालान की अवधि बढ़ाकर 15 घंटे किये जाने और शाम के कटे चालान पर अगले दिन सुबह में बालू बिक्री करने की अनुमति देने की मांग की गई है।

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