मथुरा, जुलाई 15 -- अदालत ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत एसीजेएम प्रथम की अदालत ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले को जेल में बिताई अवधि और 2 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। बलदेव थाना क्षेत्र से वर्ष 2011 में एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने बलदेव थाने में दर्ज कराई थी। बलदेव पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए, ग्राम नरी छाता निवासी श्याम पुत्र जगदीश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया ट्रैक्टर बरामद किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भोजते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की अदालत में हुई। श्याम ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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