जमशेदपुर, अगस्त 30 -- ट्रेन से गांजा तस्करी के आरोपी सफहद अंसारी निवासी चान्हो, रांची के खिलाफ शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में दोष सिद्ध हो गया। अदालत में सफहद के खिलाफ सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी। बताया जाता है कि टाटानगर रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल की टीम ने स्टेशन से दो बैग बरामद किया था, जिसमें 20 किलो गांजा था। टीम ने रांची के सफहद, कमरुन निशा उर्फ मुन्नी व इरशाद राय को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान तीनों ने ओडिशा संबलपुर के पवित्रो से गांजा लेने की जानकारी दी थी। इससे रेल पुलिस ने बाद में ओडिशा से पवित्रो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन जमानत पर छूटने के बाद तीनों अदालत में पेश नहीं हुए। इससे तीनों के खिलाफ अदालत से वारंट भी जारी है।

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