अलीगढ़, दिसम्बर 21 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली से बिहार जा रहे यात्री के साथ 10 साल पहले जहरखुरानी करके सामान चोरी करने वाले दोषी को एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने छह साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि मामले में बिहार के बक्सर जिला निवासी धीरज कुमार ने एक दिसंबर 2015 को जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 30 नवंबर 2015 को रात आठ बजे वह मगध एक्सप्रेस से नई दिल्ली से बक्सर के लिए चले थे। रात 10 बजे ट्रेन अलीगढ़ में पहुंची। वह नीचे उतरा। वहां एक व्यक्ति मिला, जिसने स्लीपर में सीट दिलाने की बात कही। धीरज अपना सामान लेकर उसके साथ कोच में चले गए। तभी व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब होश आया तो ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी...