गाज़ियाबाद, अगस्त 21 -- गाजियाबाद। गिरोह बनाकर ट्रेन में यात्रियों का सामान लूटने वाले अभियुक्त को अदालत ने ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। अदलात ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2022 को जीआरपी ने सूरज, संतोष, विक्की और आशीष को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि सूरज साथियों के साथ गैंग बनाकर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों के सामान की चोरी करता था। सभी अभियुक्तों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंग लीडर सूरज की फाइल को सहअभियुक्त से अलग कर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-12 के न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सूरज को गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलापों के आरोप में दो साल छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।...