गाज़ियाबाद, नवम्बर 19 -- गाजियाबाद, संवाददाता। अदालत ने ट्रेन में चोरी, लूट और छिनैती करने के मामले में अभियुक्त को दो वर्ष दो माह की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी पुलिस ने 30 सितंबर 2023 को सलमान उर्फ टाइगर के खिलाफ गैंगस्टर एवं समाज विरोधी गतिविधि में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सलमान अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध लाभ कमाने और भय पैदा करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त था। जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रेन में चोरी, लूट और छिनैती की घटना में शामिल थे। इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियुक्त ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया। कोर्ट ने अभियुक्त सलमान उर्फ टाइगर को दो वर्ष दो माह की सजा सुनाई।
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