अलीगढ़, जून 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली-कानपुर रूट पर छह साल पहले रीवा एक्सप्रेस में चाकूबाजी के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी ने बताया कि जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र के गांव अटा निवासी हरेंद्र सिंह ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 18 नंवबर 2019 की रात को को वे रीवा एक्सप्रेस से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। साथ में भाई पुष्पेंद्र व साथी अमर सिंह थे। तीनों जनरल बोगी में ऊपर की सीट पर बैठे थे। ट्रेन के खुर्जा से निकलते ही अमर का जूता गिर गया, जो पंखे पर रखा था। जूता नीचे बैठे फतेहपुर के खकरेदू निवासी आसिफ के सिर में लग गया। इस पर आसिफ गालीगलौज करने लगा। गाली देने से मना किया। कहा कि जानबूझकर जातू नहीं गिरा...
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