बरेली, सितम्बर 16 -- न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने प्रशिक्षु इंजीनियर से लूटपाट के दोषी राहुल गिहार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि प्रशिक्षु इंजीनियर को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि बरेली निवासी जागृति शर्मा माइक्रोमैक्स कंपनी में प्रशिक्षु इंजीनियर थीं। 19 अगस्त 2016 को जागृति बरेली से किच्छा जाने के लिए इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस में सवार हुई थीं। सुबह करीब पांच बजे ट्रेन भोजीपुरा रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद रवाना हुई तो एक लुटेरे ने जागृति का बैग छीनने की कोशिश की। छीनाछपटी के दौरान लुटेरे ने जागृति को ट्रेन से धक्का दे दिया, इससे वह ट्रेन से गिरकर गंभीर घायल होकर बेहोश हो गईं। जीआरपी ने जागृति क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.