गोरखपुर, अक्टूबर 7 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता भारतीय न्याय संहिता कानून को लागू हुए डेढ़ साल से अधिक का समय हो गया लेकिन रेलवे अभी भी आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड पर ही अटकी हुई है। ट्रेनों की बोगियों लगे पोस्टर के अनुसार महिला से छेड़छाड़ में बीएनएस नहीं बल्कि आईपीसी के तहत की केस दर्ज होगा। गोरखपुर से कोलकाता जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस के कोच में लगे स्टीकर कुछ यही गवाही दे रहे हैं। इस ट्रेन के एच-1 कोच में लगे स्टीकर के अनुसार अगर कोई महिला से छेड़छाड़ करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आईपीसी 354-ए, 509 और 294 के तहत कार्रवाई होगी। जबकि इस धारा को बंद हुए डेढ़ साल से अधिक का समय बीत गया। इस अपराध पर बीएनएस के अनुसार महिला से छेड़छाड़, अभद्रता या हिंसा के लिए मुख्य रूप से धारा 74 के तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं, धारा 75 यौन उत्पीड़न से स...
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