मथुरा, नवम्बर 20 -- ट्रेनों में लूटपाट करने वाले शातिर गैंगस्टर को एडीजे चतुर्थ गैंगस्टर कोर्ट अरविन्द कुमार यादव की अदालत साढ़े तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर शैलेन्द्र कुमार गौतम द्वारा की गई। ट्रेनों में गिरोह बना कर लूटपाट, छिनैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले मुरारी पुत्र नवल सिंह निवासी करीमुल्लावास राठौर नगर थाना कोसीकलां के खिलाफ तत्कालीन जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक रनवीर सिंह ने 15 जून 2022 को गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। विवेचक देवेन्द्र द्विवेदी ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। तब से मुरारी लगातार जेल में निरूद्ध है। मुकदमे की सुनवाई एडीजे चतुर्...