मथुरा, अगस्त 5 -- ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने वाले को एडीजे सप्तम विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस विद्या भूषण पाण्डेय की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त को जीआरपी की टीम ने आरपीएफ के सहयोग से वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में निरूद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रनवीर सिंह द्वारा की गई। अभियुक्त ने अपना नाम अफरोज उर्फ एलियश आरिफ पुत्र मौ. मोबिन निवासी मंझावली थाना कासना नोएडा बताया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह सफर के दौरान यात्रियों से दोस्ती कर उन्हें नशील पदार्थ खिला कर अचेत कर उनका कीमती सामान लूटता है।

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