जमशेदपुर, जून 19 -- ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सिगरेट पीने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। चक्रधरपुर मंडल में बुधवार को एकबार फिर यात्रियों की शिकायतों के बाद रेलवे ने चेतावनी जारी की है कि ट्रेन और स्टेशन परिसरों में धूम्रपान करने पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का यह नियम पहले से लागू है, लेकिन अमल में ढिलाई के कारण शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। अब रेलकर्मियों को औचक जांच कर सिगरेट पीने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेनों और स्टेशनों में धूम्रपान न करें, क्योंकि इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है और अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है। रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत धूम्रपान निषेध नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये जुर्माना और आवश्यकतानुसार अन्य कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा मंडल ...