नई दिल्ली, फरवरी 27 -- - साल 2020 में शुरू हुआ था मुकदमा, अमेजन को लाइफस्टाइल इक्विटीज को देनी होगी रकम नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजन कंपनी को 3.9 करोड़ डालर यानी करीब 340 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अमेजन को रकम का भुगतान लाइफस्टाइल इक्विटीज को करना है, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अदालत ने कहा कि अमेजन ने जानबूझकर भ्रम फैलाने की रणनीति अपनाई, अलग-अलग भूमिकाएं निभाने का दिखावा किया। बता दें कि बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क के स्वामित्व वाली कंपनी लाइफस्टाइल इक्विटीज ने 2020 में अमेजन टेक्नोलाजीस व अन्य पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया था। आरोप लगाया था कि अमेजन ने अपने प्लेटफार्म पर बे...