पटना, जुलाई 2 -- सड़क हादसे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों और हादसों में घायल हुए लोगों को अबतक 14 करोड़ 75 लाख का मुआवजा मिला है। वहीं 3.06 करोड़ के भुगतान का आदेश दिया गया है। यानी अब 17 करोड़ 81 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया चुका है। यह मात्र डेढ़ साल में हुआ है। अबतब 158 केस की सुनवाई में 17 करोड़ से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह केवल पटना प्रमंडल के ट्रिब्यूनल का है। बिहारभर में गठित ट्रिब्यूनल की बात करें तो मुआवजे की राशि और भी ज्यादा है। बता दें कि परिवहन विभाग ने सड़क हादसे में घायल और मृत लोगों के परिजनों को जल्द मुआवजा मिले, इसके लिए बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन एक जनवरी 2024 को किया था। राज्य के नौ प्रमंडलों में कुल 10 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें दो पटना में हैं। पटना ...