नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की एक अर्जी पर कड़ी नाराजगी जताई। केंद्र ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उसे अंतिम सुनवाई के अंतिम चरण में सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ, जो इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मद्रास बार एसोसिएशन सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतिम दलीलें पहले ही सुन चुकी है, इस बात से नाराज थी कि केंद्र अब इस मामले को पांच जज वाली संविधान पीठ को भेजना चाहता है। पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर, अटॉर्नी जनरल ने यह आपत्तियां नहीं उठाईं और आपने व्यक्तिगत आधार पर स्थगन की मांग की। ...