पटना, दिसम्बर 12 -- पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट को शराबबंदी कानून के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। एकल खंडपीठ ने आदेश की प्रति सूबे के सभी ट्रायल कोर्ट को भेजने का आदेश हाईकोर्ट के महानिबंधक को दिया है। साथ ही आदेश की एक प्रति न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक को भी भेजने को कहा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने शमशेर बहादुर की अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट में शराबबंदी कानून के नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत मधेपुरा के सिंहेश्वर थाने में दर्ज कांड संख्या 69/2021 को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाले सभी न्यायालयों को शराबबंदी कानून के नियमों में निर्धारित निय...