नई दिल्ली, मई 18 -- - उपस्थिति के बावजूद जारी कर दिया था गैर-जमानती वारंट नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने एक विवादास्पद मामले में ट्रायल कोर्ट की चूक पर सख्ती जताई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान की अदालत ने आरोपी की उपस्थिति दर्ज न करने और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने को अनुचित ठहराया। साथ ही आरोपी पर लगाया गया दस हजार रुपये के जुर्माने का आदेश भी रद्द कर दिया। मामले में एक कंपनी द्वारा आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में आईपीसी की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी के वकील संदीप गर्ग ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में 22 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान समय पर उपस्थिति के बावजूद अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। वकील ने तर्क दिया कि वह सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर ही अ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.