रांची, जनवरी 24 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-एक की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक अहम मामले में ट्रायल कोर्ट के बरी आदेश को पलटते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शिकायतकर्ता पुष्पा सोनी की क्रिमिनल अपील को स्वीकार करते हुए समंता प्रिसीजन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आकाश समंता, प्रकाश समंता और बीना समंता को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को चेक बाउंस में दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही शिकायतकर्ता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अदालत ने आरोपियों को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यह मामला वर्ष 2018 के चेक बाउंस से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सोने के आभूषण बनाने के लिए शिकायतकर्ता से 3.10 लाख रुपये लिए...