हिन्दुस्तान ब्यूरो, दिसम्बर 24 -- बिहार के न्यायालयों में अब फरार घोषित अपराधियों के विरुद्ध भी ट्रायल (विचारण) हो सकेगा। नये आपराधिक कानून में इसको लेकर किए गये ' ट्रायल इन अब्सेंटिया ' प्रावधान को बिहार ने देश में सबसे पहले लागू कर दिया है। इस प्रावधान के लागू होने से गंभीर मामलों के उन अभियुक्तों को सजा दिलाने में आसानी होगी, जो जानबूझ कर या न्याय से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई अभियुक्त सजा से बचने के लिए जान-बूझकर केस की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते। इसके चलते कांड काफी समय तक लंबित रह जाते हैं। इस समस्या से निबटने के लिए ही ट्रायल इन अब्सेंटिया प्रावधान को लागू किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी जांच या मुकदमे की कार्यवाही जारी रखती है। खासकर ...