अलीगढ़, जुलाई 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के अलग-अलग चार मुकदमों में ईसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने दो लोगों को छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि बन्नादेवी क्षेत्र के एलमपुर गढ़िया निवासी बंटी, जफरुद्दीन व प्रमोद कुमार के खिलाफ पिछले साल लोधा थाने में चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें बिजली के ट्रांसफार्मर से सामान चोरी करने का आरोप था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बंटी की पत्रावली अलग कर दी गई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने जफरुद्दीन व प्रमोद को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
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