अलीगढ़, सितम्बर 16 -- अलीगढ़। जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के तीन मामले में ईसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा से दंडित किया है। साथ ही तीनों मुकदमों में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि साल 2023 व 2024 में ट्रांसफार्मर गिराकर उसका तार चोरी करने के मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें एक पिसावा व दो खैर थाने के थे। जांच में पवन का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वह करीब सात माह से जेल में है। अदालत ने तीनों मुकदमों में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।

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